उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में दायर की केवियट अर्जी

Rani Sahu
14 Sep 2022 5:29 PM GMT
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने उच्च न्यायालय में दायर की केवियट अर्जी
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प्रयागराज। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर मामले की पोषणीयता को लेकर जिला जज के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) में मुस्लिम पक्षकारों की ओर से चुनौती दिये जाने पर हिंदू पक्षकारों ने 'केवियट अर्जी' दाखिल कर उनका पक्ष भी सुने जाने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि वाराणसी केे जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने 12 सितंबर को अपने फैसले में ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले की पोषणीयता को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर इस वाद को सुनवाई के योग्य बताया था। मुस्लिम पक्ष ने जिला जज के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देेने की बात कही है। हिंदू पक्ष के वकील प्रभाष पांडे और विष्णु शंकर जैन ने वादी रेखा पाठक की ओर से उच्च न्यायालय में बुधवार को केवियट अर्जी दाखिल की है। इस आवेदन में अदालत से अनुरोध किया गया है कि अगर मुस्लिम पक्ष जिला जज के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनाैती दे तो आवेदक को भी उनका पक्ष रखने का अवसर दिया जाये।
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