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राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावे की जांच याचिका पर HC ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ाई के कथित दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में ऐसी कोई आपत्ति स्थिति नहीं है, जिसके आधार पर इसे प्राथमिकता दी जा सके।
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के अवकाशकालीन पीठ में पंकज भाटिया और अमिताभ कुमार राय ने इस याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि उनकी व्याख्या पहले से ही बड़ी संख्या में मामले शामिल हैं, इसलिए इस याचिका को क्रम से निर्दिष्ट सुनने का कोई औचित्य नहीं बनता।
यह जनहित याचिका अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर में प्राप्त चढ़ाई के उपयोग और कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई थी। मुहम्मद मोहित अशोक ने कोर्ट से इस मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि याचिका में ऐसा कोई प्रारंभिक कारण नहीं दिखता, जिससे इसे अन्य जोड़ों के मामलों से पहले सुना जाए। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि कोर्ट के पास पहले से ही बड़ी संख्या में मामलों का दबाव है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई संभव नहीं है।
पैगंबर की ओर से दलील दी गई थी कि मंदिर में प्राप्त दान और चढ़ावे के उपयोग को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और इसकी जांच जरूरी है। लेकिन अदालत ने इस स्तर पर तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस फैसले के बाद अब यह याचिका नियमित सुनवाई की प्रक्रिया में आगे जिधर और भविष्य में तय तारीख पर इसकी सुनवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर, उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अगर कोई प्रारंभिकता नहीं है और इसे सामान्य प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा।





