उत्तर प्रदेश

CMO को हाईकोर्ट का नोटिस, 3 माह पहले सील किया था रेडियोलॉजी सेंटर

Shantanu Roy
8 July 2022 1:15 PM GMT
CMO को हाईकोर्ट का नोटिस, 3 माह पहले सील किया था रेडियोलॉजी सेंटर
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मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट ने डॉक्टर सुभाष बालियान की गुहार पर मुजफ्फरनगर सीएमओ को नोटिस जारी किया है। 3 माह पहले रेडियोलॉजी सेंटर की कुछ अल्ट्रासाउंड मशीनों को सील किए जाने के बाद सुभाष बालियान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने ये कहते हुए सीएमओ को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि जब सेंटर का एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया गया तो अल्ट्रासाउंड और अन्य मशीनों का रजिस्ट्रेशन कराने की क्या आवश्यकता है?

दरअसल 3 माह पहले रेलवे स्टेशन रोड पर डॉक्टर सुभाष बालियान के रेडियोलॉजी सेंटर पर खालापार निवासी शीजा खानम ने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था। लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई थी कि शरीर के जिस आर्गन को एक वर्ष पूर्व चिकित्सक ऑपरेशन कर निकाल चुके हैं। रिपोर्ट में उसे नार्मल दर्शाया गया था। रिपोर्ट की सत्यता को लेकर शीजा खानम और उनके पति मिर्जा गुलजार बेग ने सवाल खड़ा किए थे। जिसके बाद डीएम से शिकायत के बाद सीएमओ एमएस फौजदार के निर्देश पर एसीएमओ डॉक्टर प्रशांत ने रेडियोलाजी सेंटर पर लगी कुछ मशीनों को सील कर दिया था। सीलिंग की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट अनूप कुमार और भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में की गई थी।
3 माह पहले हुई मशीनों की सीलिंग कार्रवाई के दौरान सेंटर संचालक सुभाष बालियान ने तर्क दिया था कि उनका सेंटर का शासन से रजिस्ट्रेशन है. और मशीनों को अलग से सीएमओ कार्यालय में पंजीकृत कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद एसीएमओ और सिटी मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए सेंटर की कुछ मशीनें सील कर दी थी। जिसके बाद सुभाष बालियान ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सीलिंग कार्रवाई पर अंगुली उठाई थी। जिस पर हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और साधना रानी ठाकुर ने सुनवाई की। सुनवाई के बाद उन्होंने पीसीपीएनडीटी के नोडल एवं सीएमओ एमएस फौजदार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई तय की है।
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