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उत्तर प्रदेश
BJP के मुखर विरोधी सपा प्रवक्ता आईपी सिंह को हाईकोर्ट ने दी जमानत, ये है पूरा मामला
Shantanu Roy
24 Sep 2022 11:10 AM GMT
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बड़ी खबर
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता आईपी सिंह को शुक्रवार को जमानत दे दी। सिंह आए दिन अपने विवादास्पद आलोचनाओं के जरिये यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विरोध करते रहते हैं। बलरामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था। जिसके बाद 15 सितम्बर को सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
सपा प्रवक्ता पर 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है। उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कब्जा करने और बवाल के मामले में बलरामपुर देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है। मामले की कार्यवाही में सपा प्रवक्ता के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।
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