उत्तर प्रदेश

अदालत बदलने से सुनवाई टली, जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मामला

Admin Delhi 1
3 March 2023 1:04 PM GMT
अदालत बदलने से सुनवाई टली, जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन का मामला
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मथुरा न्यूज़: श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगा प्रकरण को लेकर हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में दायर किए वाद में अदालत के बदल जाने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी. उनके वाद को अब सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी की कोर्ट में सुना जाएगा. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है. वहीं महेन्द्र प्रताप आदि की ओर से दायर रिविजन पर सुनवाई अधिवक्ताओं के नोवर्क की घोषणा के कारण टल गई. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने और पूर्व में हुई डिक्री को समाप्त करने के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन तृतीय की अदालत में हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा वाद दायर किया गया था. उनके वाद में सुनवाई होनी तय थी. सुनवाई से पूर्व विष्णु गुप्ता के वाद को सिविल जज सीनियर डिविजन एफटीसी नीरज गौंड की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता संदीप शर्मा ने बताया कि कोर्ट के बदल जाने के कारण वाद में सुनवाई नहीं हो सकी. उनकी ओर से अमीन सर्वे पर अदालत में बहस जारी है. अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि निर्धारित की है.

वहीं महेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा सेवन रूल इलेवन पर बहस सुने जाने के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत में रिविजन दाखिल किया था. इस पर एडीजी सिक्स की अदालत में सुनवाई चल रही है. महेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अधिवक्ताओं के नो वर्क के कारण रिविजन पर सुनवाई नहीं हो सकी.

अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है. शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि विष्णु गुप्ता द्वारा दायर वाद में सुनवाई कोर्ट के बदल जाने के कारण नहीं हो सकी. वहीं महेन्द्र प्रताप के रिविजन पर सुनवाई नो वर्क की वजह से टल गई.

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