उत्तर प्रदेश

आजम खां की स्थायी जमानत पर आज होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

Renuka Sahu
14 Jun 2022 3:37 AM GMT
Hearing on Azam Khans permanent bail will be held today, know the whole matter
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फाइल फोटो 

रामपुर पब्लिक स्कूल की एनओसी में फर्जीवाड़े के मामले में स्थायी जमानत पाने को सेशन कोर्ट पहुंचे सपा के शहर विधायक के मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। रामपुर पब्लिक स्कूल की एनओसी में फर्जीवाड़े के मामले में स्थायी जमानत पाने को सेशन कोर्ट पहुंचे सपा के शहर विधायक के मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी। इस मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष के स्थगन प्रार्थना पत्र देने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी।

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों रामपुर पब्लिक स्कूल की एनओसी लेने में फर्जीवाड़ा करने के मामले में अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्थायी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में प्रार्थना पत्र देने को कहा था। इसके लिए एक पखवाड़े का समय दिया गया था। वहीं, सपा नेता आजम खां की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता के माध्यम याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी थी।
आजम खां ने अपने अधिवक्ता जुबैर अहमद खां के माध्यम से 31 मई को कोर्ट में स्थायी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। इस पर सोमवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट अब इस जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगा।
यह है मामला
साल 2019 में शहर कोतवाली में बेसिक शिक्षा विभाग के तत्कालीन नगर शिक्षाधिकारी प्रेम सिंह राणा ने अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि रामपुर पब्लिक स्कूल की मान्यता के लिए ली गई एनओसी पर तीन विद्यालयों का संचालन किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा और बीएसए दफ्तर के बाबू तौफीक अहमद के नाम शामिल करते हुए आरोपी बनाया था। इसके बाद पुलिस ने कुछ दिनों पूर्व ही इस मामले में सपा नेता एवं जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष आजम खां को भी आरोपी बनाया था। इसके बाद कोर्ट ने छह मई को इस मामले में आजम खां के खिलाफ कस्टडी वारंट बनाकर सीतापुर जेल भेज दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सपा नेता को अंतरिम जमानत देते हुए स्थाई जमानत के लिए सेशन कोर्ट में जाने को कहा है।
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