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मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह को लेकर चल रहे वाद में मंदिर परिसर के एक कोने में स्थित मीना मस्जिद के अमीन सर्वे के अनुरोध वाली 'अखिल भारत हिंदू महासभा' की याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है. मथुरा दीवानी अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह को लेकर चल रहे वाद में 'अखिल भारत हिन्दू महासभा' ने मंदिर परिसर (13.37 एकड़ भूमि) के कोने में स्थित एक अन्य मस्जिद (जिसे मीना मस्जिद कहा जाता है) के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हुए शुक्रवार को अदालत से उसका अमीन सर्वे कराए जाने का अनुरोध किया था, जिसकी सुनवाई के लिए अदालत ने 26 अक्टूबर की तारीख तय की है.
महासभा के अधिवक्ता देवकीनन्दन शर्मा एवं दीपक शर्मा ने बताया कि उक्त मामले में उन्होंने वादी दिनेश चंद्र शर्मा की ओर से दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) ज्योति सिंह की अदालत में अर्जी देकर अनुरोध किया है कि मंदिर ट्रस्ट की भूमि पर बनी शाही ईदगाह के अलावा एक अन्य मस्जिद मीना मस्जिद की स्थिति का पता लगाने के लिए अदालत एक अमीन को नियुक्त कर स्थिति रिपोर्ट तलब करे, जिससे वास्तविकता का पता चल सकेगा. उल्लेखनीय है कि शर्मा ने इससे पूर्व 'अखिल भारत हिन्दू महासभा' की ओर से एक वाद प्रस्तुत कर श्रीकृष्ण जन्मभूमि के निकट स्थित मीना मस्जिद को हटाने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई जारी है और 26 अक्टूबर को उनकी उस मांग पर भी बहस तय है.
तब, उन्होंने दायर वाद में कहा कि मुगल शासक औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर स्थित भगवान श्रीकृष्ण के तत्कालीन भव्य मंदिर को तुड़वाकर शाही ईदगाह खड़ी करा दी थी, जो अवैध है तथा अतिक्रमण है. उसके बाद औरंगजेब के कथित वंशजों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पूर्वी सीमा पर कथित मीना मस्जिद बना डाली जो कि गलत है तथा इसे इस जमीन से हटाया जाना चाहिए. इस मामले में उन्होंने उप्र सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड एवं मीना मस्जिद के सचिव को पक्षकार बनाया है. उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि अदालत द्वारा पारित आदेश एवं नोटिसों की समय से तामील कराकर अमीन की नियुक्ति कर सर्वे रिपोर्ट तलब की जाए, जिससे मौके की वास्तविक स्थिति का पता चल सके.
न्यूज़ क्रेडिट: freshheadline
Admin4
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