उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

Renuka Sahu
30 May 2022 5:41 AM GMT
Hearing in the High Court today on the bail of Ashish Mishra, the main accused in the Lakhimpur Kheri case.
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फाइल फोटो 

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच में सोमवार को लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू (Ashish Mishra) की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल आज कोर्ट नंबर-28 में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे. गौरतलब है कि आशीष की मंजूर जमानत सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को खारिज कर दी था और मामले को वापस उच्च न्यायालय को नये सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया था. उच्च न्यायालय ने 10 फरवरी को मिश्रा को जमानत दे दी थी. उस वक्त मिश्रा चार महीने से हिरासत में थे. जमानत खारिज होने के बाद आशीष मिश्रा ने अदालत में समर्पण कर दिया था. आशीष मिश्र को जेल की 21 नंबर बैरक में रखा गया है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट दोबारा बेल एप्लीकेशन पर निष्पक्ष व संतुलित ढंग से सुनवाई करे. वादी पक्ष को भी सुनने का मौका दिया जाए. 3 महीने में हाईकोर्ट इसकी सुनवाई पूरी करे. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा के वकील प्रभु रंजन त्रिपाठी का कहना है कि पुरानी बेल एप्लीकेशन पर ही दोबारा सुनवाई होगी.
हिंसा में हुई थी 8 लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में हिंसा के दौरान आठ लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना तब हुई जब केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलित किसान उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इलाके के दौरे का विरोध कर रहे थे. उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकी के अनुसार चार किसानों को एक एसयूवी ने कुचल दिया, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे थे. घटना के बाद गुस्साए किसानों ने चालक और दो भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी. इस हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी.
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