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उत्तर प्रदेश
22 सितंबर को होगी मथुरा कृष्ण जन्मस्थान ईदगाह केस में सुनवाई, पांच वादों की सुनवाई आज
Renuka Sahu
26 Aug 2022 4:03 AM GMT
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फाइल फोटो
श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर अखिल भारतवर्षीय ब्राम्हण महासभा द्वारा दायर किए गए वाद में आज सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में होने वाली सुनवाई गुरुवार को अधिवक्ताओं के नो वर्क के कारण नहीं हो सकी।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण को लेकर अखिल भारतवर्षीय ब्राम्हण महासभा द्वारा दायर किए गए वाद में आज सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में होने वाली सुनवाई गुरुवार को अधिवक्ताओं के नो वर्क के कारण नहीं हो सकी। दायर वाद में 13.37 एकड़ जमीन से कब्जा हटाने और पूर्व में हुई डिक्री को समाप्त करने की मांग की गई है।
अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के जिला अध्यक्ष दुष्यंत सारस्वत ने बताया कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण में सीनियर डिवीजन सिविल के यहां होने वाली नो वर्क के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा ने दायर वार में भूमि कटरा केशव देव की बताई है, जिस पर शाही ईदगाह का अवैध कब्जा है।
आज भी होगी पांच मामलों की सुनवाई
मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदागह प्रकरण को लेकर दायर किए गए विभिन्न वादों में से पांच में आज शुक्रवार को सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में सुनवाई की तिथि तय है। इनमें अखिल भारत हिन्दु महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा, लखनऊ के अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह, पंकज सिंह, रंजना अग्निहोत्री आदि तथा मनीष यादव के वाद में सुनवाई होनी है। शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव व अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि जन्मस्थान और ईदगाह प्रकरण से जुड़े कई वादों की सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत में 26 अगस्त की तिथि तय है।
इससे पहले याचिकाकर्ता पंकज सिंह और शैलेन्द्र सिंह न्यायालय उपस्थित नहीं हुए और कोर्ट से समय मांगा। मुकद्मा संख्या 174 में सर्वे की मांग, लड्डू गोपाल अभिषेक की मांग को लेकर था। कोर्ट ने हिंदू एवं मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं को सुना और सुनवाई के लिए 26 अगस्त की तारीख तय की गई थी।
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