उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मामले में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई

Shantanu Roy
28 Sep 2022 3:47 PM GMT
ज्ञानवापी मामले में अब 18 अक्टूबर को सुनवाई
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बड़ी खबर
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट में काशी विश्वेश्वर नाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई जारी है। इसी के तहत आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे कराने के वाराणसी की अधीनस्थ अदालत के आदेश पर लगी रोक 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। भारत सरकार के अपर सालिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह ने कोर्ट से आदेश का पालन करने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। सुप्रिंटेंडिंग आर्केलाजिस्ट अविनाश मोहंती ने हलफनामा दाखिल कर महानिदेशक की हाजिर होने से छूट की प्रार्थना की। कहा उनका आपरेशन हुआ है। डाक्टरों ने एक माह बेड रेस्ट की सलाह दी है। इसको देखते हुए कोर्ट ने राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) के महानिदेशक की आज की हाजिरी माफ करते हुए 12 सितंबर को पारित आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 18 अक्टूबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद वाराणसी की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है। गौरतलब है कि 12 सितंबर को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से गृह सचिव ने व्यक्तिगत हलफानामा दाखिल किया था। जिसमें सरकार कानून व्यवस्था कायम रखने और कोर्ट आदेश का अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है की बता कही गई थी। केंद्र सरकार की तरफ से व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मांगा गया था। कोर्ट ने केन्द्र सरकार को समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि 28 सितंबर तय की थी।
ज्ञानवापी मामले को लेकर अब तक क्या हुआ
1991 : नररिसम्हा राव सरकार ने 1991 में उपासना स्थल कानून (विशेष प्रावधान) पास किया। भाजपा ने इसका विरोध किया।
1991 : ज्ञानवापी मामला कोर्ट पहुंचा। मस्जिद को लेकर 1991 में पहली बार अदालत में याचिका दाखिल की गई। वाराणसी के साधु-संतों ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां पूजा करने की मांग की।
2019 : दिसंबर में अयोध्या फैसले के बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में नई याचिका दाखिल। सर्वे की मांग की गई।
2020 : वाराणसी के सिविल कोर्ट से मूल याचिका पर सुनवाई की मांग की गई।
2020 : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई और फिर इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा।
2021 :हाईकोर्ट की रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में मामला दोबारा खोला और सर्वे की अनुमति दी।
2021 : मस्जिद इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई।
2021 : अगस्त में 5 महिलाओं ने सिविल कोर्ट में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगी।
2022 : अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दे दिए।
2022 : मस्जिद इंतजामिया ने कई पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज हो गई।
2022 : मई में मस्जिद इंतजामिया ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
2022 : सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई।
2022 : 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा वुजूखाने को सील करने का आदेश दिया, लेकिन साथ ही मस्जिद में नमाज जारी रखने की अनुमति दे दी।
2022 : 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला वाराणसी की जिला अदालत में भेज दिया।
2022 : 12 सितंबर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज कर दिया।
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