उत्तर प्रदेश

स्वामी चिन्मयानंद पर रेप केस वापसी पर 21 को इलाहाबाद हाईकोट में सुनवाई

Renuka Sahu
17 July 2022 1:24 AM GMT
Hearing in Allahabad High Court on return of rape case against Swami Chinmayanand
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फाइल फोटो 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के विरुद्ध रेप का मुकदमे वापस लेने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख लगाई है।

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती के विरुद्ध रेप का मुकदमे वापस लेने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 21 जुलाई की तारीख लगाई है।

यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने अधिवक्ता दिलीप गुप्ता व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड को सुनकर दिया है। मामले के तथ्यों के अनुसार 24 मई 2018 को अभियोजन वापस लेने के शासन के आदेश को शाहजहांपुर की अदालत ने खारिज कर दिया था। जिसके विरुद्ध यह याचिका दाखिल की गई। याचिका में 24 मई 2018 के इस आदेश को निरस्त करने व मामले में दाखिल आईपीसी की धारा 376, 506 की चार्जशीट रद्द करने की मांग की गई है।
मालूम हो कि स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध रेप के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। जिसमें चार्जशीट दाखिल की गई थी। न्यायालय ने पूर्व में याची के विरुद्ध उत्पीड़नात्मक कार्रवाई न करने का आदेश दिया है। मामले में जवाब भी दाखिल किया जा चुका है।
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