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इलाहाबाद न्यूज़: इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुआट्स के कुलपति प्रो आरबी लाल व उनके भाई विनोद बी लाल की जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई जारी है.
न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी ने आरोपियों की ओर से बहस की. सीनियर एडवोकेट जीएस चतुर्वेदी का कहना था कि याचियों पर जबरन धर्मांतरण कराने के आरोप बेबुनियाद व राजनीति से प्रेरित हैं. वास्तविकता यह है कि जिस चर्च के माध्यम से धर्मांतरण कराने का आरोप है, याची उस चर्च का सदस्य तक नहीं है. याची शुआट्स का कुलपति है. अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल एवं अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड ने अर्जी का विरोध किया. जमानत अर्जी पर भी सुनवाई जारी रहेगी.
गौरतलब है कि आरबी लाल सहित अन्य लोगों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम 1921 की धारा 3/5 (1) एवं आईपीसी की धारा 531, 520, 420, 467, 468, 471 के तहत फतेहपुर कोतवाली में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी हिमांशु दीक्षित ने मुकदमा दर्ज कराया है