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संभल मस्जिद में नमाज़ सीमित करने पर HC ने UP सरकार को जमकर लताड़ा

Prayagraj प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शनिवार, 14 मार्च को उत्तर प्रदेश प्रशासन के उस फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया, जिसमें संभल की एक मस्जिद में रमज़ान के दौरान नमाज़ पढ़ने वाले लोगों की संख्या सीमित कर दी गई थी।
उत्तर प्रदेश प्रशासन ने क़ानून-व्यवस्था से जुड़ी संभावित दिक्कतों का हवाला देते हुए, इस्लाम के इस पवित्र महीने के दौरान मस्जिद के अंदर सिर्फ़ 20 लोगों को ही नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी थी।
मुनाज़िर ख़ान की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की बेंच ने UP सरकार के इस फ़ैसले के पीछे दिए गए कारणों को "पूरी तरह से ख़ारिज" कर दिया।
ख़ान ने आरोप लगाया था कि उन्हें गेट नंबर 291 पर, जहाँ एक मस्जिद मौजूद है, रमज़ान के दौरान नमाज़ पढ़ने से रोका गया था।
बेंच ने कहा, "हम राज्य सरकार के वकील द्वारा पेश की गई दलीलों को पूरी तरह से ख़ारिज करते हैं। यह राज्य का फ़र्ज़ है कि वह हर हाल में क़ानून का राज सुनिश्चित करे।"
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर पुलिस अधीक्षक (SP) और कलेक्टर को लगता है कि ज़्यादा संख्या में लोगों के इकट्ठा होने से अशांति फैल सकती है, तो उन्हें या तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, या फिर अगर वे इस समस्या को संभाल पाने में असमर्थ हैं, तो उनका तबादला कर दिया जाना चाहिए।





