उत्तर प्रदेश

खराब खाने की शिकायत करने वाले सिपाही के तबादले पर HC ने लगाई रोक

Shantanu Roy
11 Dec 2022 9:28 AM GMT
खराब खाने की शिकायत करने वाले सिपाही के तबादले पर HC ने लगाई रोक
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प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस मेस में खराब खाने की शिकायत करने वाले सिपाही के तबादले पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने कुमार द्वारा दायर एक याचिका पर पारित किया, जिसे फिरोजाबाद से गाजीपुर स्थानांतरित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हालांकि 20 सितंबर, 2022 के स्थानांतरण आदेश में दावा किया गया था कि यह प्रशासनिक आधार पर था, कुमार को स्थानांतरित किया गया था क्योंकि उन्होंने पुलिस मेस में खराब खाना परोसे जाने का विरोध किया था।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी को किया सूचीबद्ध
सूत्रों के मुताबिक पूर्वकथित प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। उत्तरदाताओं को चार सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के पास इसके बाद चार सप्ताह का समय होगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी को सूचीबद्ध किया। इसमें कहा गया है कि लिस्टिंग की अगली तारीख तक, 20 सितंबर, 2022 का स्थानांतरण आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि याचिकाकर्ता पहले से ही नए स्थान पर शामिल नहीं हो जाता है।
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