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HC ने योगी सरकार से 24 घंटे में मांगा जवाब, 30 को अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बीते 10 जून को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। बुलडोजर ऐक्शन के खिलाफ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने कोर्ट में याचिका डाली थी। इस पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
मंगलवार को जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मकान खुद उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी की गई थी। याचिका में फातिमा ने दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
इसके अलावा नया मकान बनने तक सरकारी आवास देने के साथ उचित मुआवजा भी दिए जाने की मांग अपनी याचिका में की है। याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम और एसएसपी तथा प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा जावेद पंप की पत्नी और बेटी को 2 दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है।
बता दें कि प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा (Prayagraj Violence) के मामले में मास्टरमाइंड कहे जा रहे जावेद अहमद उर्फ पंप (Javed Ahmed Alias Pump) का घर बुलडोजर से ढहा दिया गया। करीब तीन घंटे तक चली कार्रवाई के बाद जावेद का पूरा मकान जमींदोज कर दिया गया। दो बुलडोजर और एक पोकलैंड मशीन की मदद इस कार्रवाई में ली गई थी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि जावेद पंप को 25 मई को ही घर खाली करने का नोटिस किया गया था।