उत्तर प्रदेश

हाईकोर्ट का जानवरों और पक्षियों को मारने का आदेश जारी करने से इंकार

Admin Delhi 1
6 Feb 2023 6:01 AM GMT
हाईकोर्ट का जानवरों और पक्षियों को मारने का आदेश जारी करने से इंकार
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लखनउ न्यूज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) को राज्य की राजधानी में उपद्रव बन चुके पक्षियों और जानवरों को मारने का आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, इस तरह का आदेश अदालत द्वारा जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो एलएमसी को निर्दोष जानवरों को मारने के लिए बाध्य करता हो। जस्टिस रमेश सिन्हा और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एक स्थानीय वकील मनोज दुबे द्वारा दायर जनहित याचिका पर आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुदीप सेठ ने एलएमसी को लखनऊ में उपद्रव करने वाले पक्षियों, जानवरों को मारने का आदेश जारी करने की मांग की थी। पीठ ने ऐसा कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। फैसले का स्वागत करते हुए पशु अधिकार कार्यकर्ता कामना पांडे ने कहा, यह एक ऐतिहासिक फैसला है। यह कुत्तों के खिलाफ जारी अभियान पर रोक लगाएगा।

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