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उत्तर प्रदेश
HC ने हत्या मामले में अजय मिश्रा को बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई टाली
Shiddhant Shriwas
27 Sep 2022 3:07 PM GMT
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HC ने हत्या मामले में अजय मिश्रा को बरी किए
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2004 में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को 20 साल से अधिक पुराने हत्या मामले में बरी किए जाने के खिलाफ दायर एक अपील की सुनवाई 17 अक्टूबर तक के लिए टाल दी।
लखनऊ बेंच के जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रेणु अग्रवाल ने मिश्रा के वकील द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद आदेश पारित किया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को स्थानांतरित करने की मांग की है।
मामला 2000 में लखीमपुर खीरी में प्रभात गुप्ता की हत्या से जुड़ा है।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान अजय मिश्रा के वकील ने पीठ को बताया कि मंत्री ने मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच को ट्रांसफर करने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को मानने से इनकार कर दिया.
वकील ने कहा कि मिश्रा ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जहां उनकी याचिका पर अगले कुछ दिनों में सुनवाई होने की संभावना है और इसलिए अपील पर सुनवाई तब तक के लिए टाल दी जानी चाहिए।
पीड़िता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ज्योतिंद्र मिश्रा ने इसका कड़ा विरोध किया और बताया कि अजय मिश्रा के बरी होने के खिलाफ वर्तमान अपील 2004 में बहुत पहले दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि इसी आधार पर पहले भी स्थगन की मांग की गई थी।
वकीलों की बात सुनने के बाद पीठ ने कहा, "चूंकि सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई है और डायरी नंबर आवंटित किया गया है, इसलिए यह अदालत मामले को शीर्ष अदालत के फैसले की प्रतीक्षा में स्थगित करना उचित समझती है।"
पीठ ने टेनी के वकील को सुनवाई की अगली तारीख पर विशेष अनुमति याचिका के नतीजे से अवगत कराने को कहा।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने प्रभात गुप्ता की हत्या के लिए मुकदमे का सामना किया था और 2004 में उन्हें बरी कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य ने अपील दायर की थी।
मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा से जुड़े एक अन्य मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी।
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