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Hathras: कृषि टीम की दबिश से हड़कंप, रिकॉर्ड्स की जांच शुरू

हाथरस: जिला कृषि अधिकारी निखिल देव तिवारी ने अवगत कराया है कि शासन की मंशा एवं जिलाधिकारी राहुल पाण्डेय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में विगत 16 जुलाई 2025 को कृषकों को गुणवत्तायुंक्त उर्वरक निर्धारित दरों पर सुगमतापुर्वक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तहसीलवार उर्वरक निरीक्षकों/अधिकारियों की टीम गठित कर उर्वरक विक्रय दुकानों की छापेमार कार्यवाही करायी गयी। तहसील हाथरस में उप कृषि निदेशक हंसराज, सादाबाद में जिला कृषि अधिकारी निखिल देव तिवारी एवं तहसील सासनी व सिकन्दराराऊ में अपर जिला कृषि अधिकारी, राहुल प्रताप सिंह के द्वारा 48 उर्वरक दुकानों पर आकस्मिक छापे की कार्यवाही कर 11 उर्वरक के नमूने लिए गये, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा जायेगा। छापे के समय बन्द मिली 06 दुकानों मै. बालाजी खाद भण्डार, न. ताल, मै. वेक्टेश्वर एग्री जं0 विघैपुर, मै. बिरला खाद भण्डार, विघैपुर, मै. उन्नत बीज भण्डार, सासनी, मै. गौतम खाद भण्डार, सादाबाद, मै. मां चन्द्रावली खाद भण्डार, सादाबाद के दुकान बन्द पाये जाने के कारण लाईसेन्स निलम्बित किया गया है तथा 06 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
जिला कृषि अधिकारी ने कृषक भाइयों को सूचित किया है कि माह जुलाई तक यूरिया के लक्ष्य 170065 मीट्रिक टन के सापेक्ष 33373 मै0टन आपूर्ति हुयी है। जिसमें से 16981 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है तथा 16392 मै0टन यूरिया का स्टाॅक उपलब्ध है। माह जुलाई तक डीएपी के लक्ष्य 5626 मीट्रिक टन के सापेक्ष 78393 मै0टन आपूर्ति हुयी है। जिसमें से 5821 मीट्रिक टन का वितरण हो चुका है तथा 2018 मै0टन डीएपी का स्टाॅक उपलब्ध है। 2200 मै0टन यूरिया प्रीपोजीशिनिंग में पीसीएफ बफर गोदाम सिकन्दराराऊ में भण्डारित है। इफको डीएपी 1300 मै0टन की रेक आज दिनांक 16.07.2025 को हाथरस किला रेक प्वाइन्ट पर लग गयी है, जिसे सहकारी समितियों को भेजा जायेगा। आरसीएफ डीएपी 150 एनएफएल डीएपी 120 मै0टन तथा 484 मी.टन चम्बल यूरिया की आपूर्ति अलीगढ/आगरा रेक प्वाइन्ट से दिनांक 18.07.2025 तक आपूर्ति होगी।
उर्वरक के सम्बन्ध में किसान भाइयों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जिला कृषि अधिकारी कार्यालय में कन्ट्रोल रूम के मोबइल नम्बर 8126556290 एवं 9410290381 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
कृषक भाइयों से अनुरोध है कि उर्वरक बिक्री केन्द्रों पर उर्वरक खरीद करते समय आधार कार्ड, जमीन की खतौनी की छायाप्रति अवश्य लेकर जाये। सभी उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि स्टाॅक बोर्ड पर स्टाॅक एवं उर्वरक दर अवश्य अंकित करें, स्टाॅक एवं बिक्री रजिस्टर दैनिक रूप से पूर्ण करें। उर्वरक की बिक्री पाॅस मशीन के द्वारा ही करें। कृषक की जोत के अनुसार ही उर्वरक उपलब्ध करायें। साथ ही कृषक की मांग के अनुसार ही नेनो यूरिया, नेनो डीएपी, जिंक, जाइम, सल्फर, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट आदि उत्पाद कृषकों को उपलब्ध कराये। यूरिया, डीएपी के साथ अन्य उत्पादों की टैगिंग करने तथा निर्धारित दरों से अधिक बिक्री करने पर उर्वरक विके्रताओं के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।





