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हापुड़: कोर्ट ने पांच हत्यारोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई, 70-70 हजार जुर्माना भी लगा
सिटी न्यूज़: थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में वर्ष 2014 में हत्या करने के पांच आरोपितों को मंगलवार को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/ एसटी एक्ट) उमाकांत जिंदल ने थाना बाबूगढ़ के कुचेसर चौपला आवासीय क्षेत्र में वर्ष 2014 में की गई हत्या के मामले में सुनवाई के बाद अपना निर्णय सुनाते हुए पांचों आरोपितों को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक दोषी को 70-70 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में कारावास में आठ माह की वृद्धि करने के भी आदेश दिए।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी (एससी एसटी) न्यायालय विनीता त्यागी ने मंगलवार को बताया कि थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के कुचेसर चौपला निवासी सत्यवान ने 29 नवंबर 2014 को बाबूगढ़ थाने में एक तहरीर दी थी। तहरीर में पुलिस को जानकारी दी गई कि उनका 20 वर्षीय पुत्र सोनू नोएडा में वेल्डिंग का कार्य करता था। उसके पुत्र के पड़ोस में रहने वाले इंसाफ अली की पुत्री दानिशता के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दानिशता दो बार अपने घर से भाग कर उसके पुत्र सोनू के पास नोएडा भी पहुंच गई थी। कुछ समय बाद उन्हें जानकारी मिली कि दोनों ने गाजियाबाद में कोर्ट मैरिज कर ली है। इस प्रकरण को लेकर 28 नवंबर 2014 को मोहल्ले में एक पंचायत हुई थी, जिसमें बीते समय में हुए सभी विवादों को समाप्त करते हुए सोनू और दानिशता के बीच चल रहे सम्बन्ध समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इसके बावजूद युवती पक्ष के लोग उनसे रंजिश मानने लगे।
29 नवंबर की सुबह समय लगभग दस बजे दानिशता के भाई तालिब एवं आसिफ, माता नूरजहां के अलावा अमीरुद्दीन उर्फ अमीरू और जफरुद्दीन ने उसकी दुकान पर बैठे उसके पुत्र सोनू की धारदार हथियारों से हत्या कर दी। हमलावरों ने दानिशता की भी हत्या कर दी । उक्त मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी।