उत्तर प्रदेश

Hamirpur: जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला से दुष्कर्म व हत्या में दो को उम्रकैद

Tara Tandi
28 Jan 2025 12:15 PM GMT
Hamirpur: जंगल में लकड़ी बीनने गई महिला से दुष्कर्म व हत्या में दो को उम्रकैद
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Hamirpur हमीरपुर । जंगल में लकड़ियां लेने गई महिला के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के दो साल पुराने मामले में अपर जिला सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम मनोज कुमार शासन की अदालत ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विशंभर पाल व महेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित पति ने दो जनवरी 2023 को तहरीर दी थी। बताया कि उसकी पत्नी (मृतका) एक जनवरी 2023 को दोपहर करीब दो बजे घर से लकड़ी लेने जंगल गई थी। शाम को जब वह घर वापस नहीं आई तो वह लोग उसे खेत व जंगल में इधर-उधर खोजते रहे।
दूसरे दिन सुबह करीब 11 बजे गांव के जंगल में उसकी पत्नी का शव झाड़ियों में पड़ा मिला। उसी दिन उसके गांव के करन सिंह ढीमर, गुगवारा निवासी रामप्रकाश खंगार को लेख सिंह व चंद्रशेखर ने भागते हुए देखा। जो उसी दिन से फरार हैं। उसे शक है कि उसकी पत्नी की हत्या इन्हीं लोगों ने मिलकर की है, क्योंकि करन सिंह उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था। जिन्हें गांव के लोगों ने इन्हें जंगल जाते देखा था।
पुलिस ने दोनों लोगों के खिलाफ हत्या व दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोप पत्र 3 मई 2023 को कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर दोषी करन ढीमर व रामप्रकाश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है
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