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उत्तर प्रदेश
हाजी वसी की अपील मंडलायुक्त ने की खारिज, चारों संपत्तियां सील रहेंगी
Admin4
6 Oct 2022 5:43 PM GMT
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तीन जून को नई सड़क में उपद्रव हुआ था। इस उपद्रव में फंडिग का आरोपित हाजी वसी है। केडीए ने वसी की चार संपत्तियों को सील कर दिया था। इस सील के खिलाफ वसी ने मंडलायुक्त कोर्ट में अपील किया था। इन संपत्तियों पर मंडलायुक्त ने अपील खारिज कर दी है। अब वसी की चारों संपत्तियां सील ही रहेंगी। अब इनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। ध्वस्तीकरण को लेकर केडीए सुनवाई कर रहा है।
नई सड़क पर तीन जून को चंद्रेश्वर हाता कब्जाने के लिए रची गई साजिश के तहत उपद्रव हुआ था जिसमें मुख्तार बाबा, हाजी वसी उसका बेटा और मैनेजर समेत कई लोगों पर पुलिस कार्रवाई कर चुकी है। बिल्डर हाजी पर पुलिस ने कार्रवाई की तो केडीए ने भी ताबड़तोड़ उसकी अवैध इमारतों को सील कर दिया। इसके साथ ही इन संपत्तियों के ध्वस्तीकरण के आदेश भी जारी कर दिए। इसमें 88/561 प्रेमनगर, 79/25 पार्ट बांसमंडी, 84/85 सकेरा स्टेट अनरवगंज और 88/333 चमनगंज स्थित संपत्तियां शामिल थीं।
केडीए के खिलाफ की अपील
केडीए की इस कार्रवाई के खिलाफ हाजी वसी ने मंडलायुक्त कोर्ट में अपील की थी। हाजी वसी की ओर से तर्क दिया गया था कि संपत्तियां काफी पुरानी थीं लिहाजा वह रिपेयरिंग कार्य करवा रहा था। केडीए ने बिना नोटिस दिए संपत्तियों को सील कर दिया जो अवैधानिक है। इस पर केडीए की ओर से भेजे गए नोटिस का साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसके बाद मंडलायुक्त ने नोटिस न भेजने का तथ्य झूठा पाया। केडीए द्वारा दखिल फोटोग्राफ्स से साफ था कि वहां निर्माण कार्य चल रहा था। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर मंडलायुक्त ने अपील निरस्त कर दी।
न्यूज़ क्रेडिट: amritvichar
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