उत्तर प्रदेश

अगर विवाहित महिला आपत्ति न करे तो संबंध सहमति से होता, इलाहाबाद HC

Ritisha Jaiswal
10 Aug 2023 10:10 AM GMT
अगर विवाहित महिला आपत्ति न करे तो संबंध सहमति से होता, इलाहाबाद HC
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लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि “यौन संबंधों में पूर्व अनुभव वाली” एक विवाहित महिला आपत्ति व्यक्त नहीं करती है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि किसी पुरुष के साथ उसका अंतरंग संबंध गैर-सहमति वाला था।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने 40 वर्षीय विवाहित महिला से बलात्कार के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
विडंबना यह है कि आरोपी उसका लिव-इन पार्टनर था।
अदालत ने कहा कि कथित बलात्कार पीड़िता ने अपने पति से तलाक लिए बिना और अपने दो बच्चों को छोड़कर, याचिकाकर्ता राकेश यादव से शादी करने के इरादे से उसके साथलिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया।
अदालत ने तीन प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत याचिका को संबोधित किया, जिसमें नए न्यायालय संख्या III/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जौनपुर में अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) की अदालत के समक्ष उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र को खारिज करने की मांग की गई थी।
2001 में अपने पति से पीड़िता की शादी को याद करते हुए, जिससे उसे दो बच्चे हुए, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि उनके रिश्ते की "कटु" प्रकृति के कारण, आवेदक राकेश यादव (प्रथम आवेदक) ने कथित तौर पर स्थिति का फायदा उठाया।
उसने उसे शादी के वादे के तहत राजी किया, जिससे वह पांच महीने तक उसके साथ रही, इस दौरान वे शारीरिक संबंध बनाते रहे।
यह आरोप लगाया गया था कि सह-अभियुक्त राजेश यादव (दूसरा आवेदक) और लाल बहादुर (तीसरा आवेदक), क्रमशः पहले आवेदक के भाई और पिता, ने उसे आश्वासन दिया कि वे राकेश यादव से उसकी शादी की सुविधा देंगे।
शादी के लिए उसके आग्रह के तहत, उन्होंने एक सादे स्टांप पेपर पर उसके हस्ताक्षर भी ले लिए, यह झूठा दावा करते हुए कि एक नोटरीकृत शादी हुई थी। हकीकत में ऐसा कोई विवाह संपन्न नहीं हुआ था।
विरोधी पक्ष में, आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने तर्क दिया कि कथित पीड़िता, लगभग 40 साल की एक विवाहित महिला और दो बच्चों की मां, के पास सहमति से किए गए कार्य की प्रकृति और नैतिकता को समझने की परिपक्वता थी।
नतीजतन, उन्होंने तर्क दिया कि यह मामला बलात्कार नहीं है, बल्कि पहले आवेदक और पीड़िता के बीच सहमति से बना संबंध है।
पिछले हफ्ते अपने आदेश में कोर्ट ने आगे विचार-विमर्श की जरूरत समझते हुए आवेदकों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को निलंबित कर दिया. इसने विरोधी पक्षों को छह सप्ताह की अवधि के भीतर जवाबी हलफनामा (प्रतिक्रिया) प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी। मामले की अगली सुनवाई नौ हफ्ते बाद होगी.
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