उत्तर प्रदेश

ज्ञानवापी मस्जिद मामला: इलाहाबाद HC ने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी, मुस्लिम पक्ष को आदेश के खिलाफ HC जाने की अनुमति दी

Deepa Sahu
3 Aug 2023 12:52 PM GMT
ज्ञानवापी मस्जिद मामला: इलाहाबाद HC ने एएसआई सर्वेक्षण की अनुमति दी, मुस्लिम पक्ष को आदेश के खिलाफ HC जाने की अनुमति दी
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ज्ञानवापी मस्जिद मामला
मस्जिद समिति की आपत्तियों को खारिज करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। गुरुवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
'न्याय के लिए सर्वे जरूरी'
कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए सर्वे जरूरी है. इससे पहले वाराणसी की जिला सत्र अदालत ने एएसआई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था. इस आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. शीर्ष अदालत ने सर्वेक्षण पर रोक लगाते हुए समिति को उच्च न्यायालय जाने को कहा था। अब हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज कर दी है और एएसआई से सेशन कोर्ट के आदेशों का पालन करने को कहा है। ज्ञानवापी सर्वे मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने एएनआई को बताया कि ''इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एएसआई सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर शुरू होगा। सत्र न्यायालय के आदेश को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा।"
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