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बंदूक का लाइसेंस निरस्त, 65 अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की तैयारी

प्रयागराज. नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून को जुमे नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला में हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. पुलिस ने हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करा दिया है. पुलिस की ओर से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप का डबल बैरल बंदूक का शस्त्र लाइसेंस निरस्त कराया गया है. पुलिस ने शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के लिए 13 जून 2022 को ही रिपोर्ट डीएम को भेज दी थी.
इसके साथ ही जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के खिलाफ डीएम के आदेश पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की गई है. पुलिस ने 16 जुलाई को देवरिया जेल में बंद जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को एनएसए तामील करा दिया है. पुलिस इस मामले में जांच के बाद अन्य आरोपियों के भी असलहा लाइसेंस निरस्त करने की तैयारी कर रही है. सीओ फर्स्ट सत्येंद्र तिवारी ने हिंसा के आरोपी लाइसेंस होल्डर की सूची तैयार की है.
आरोपियों की पूरी कुंडली तैयार कर रही है पुलिस
यह पता लगाया जा रहा है कि हिंसा में शामिल लोगों ने शस्त्र लाइसेंस कब लिया. उनके आवेदन पत्रों पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट लगाई है. लाइसेंस धारियों पर कब मुकदमे दर्ज हुए. बीते सालों में इनकी क्या गतिविधियां रही हैं. आरोपियों के परिवार का बैकग्राउंड क्या है? असलहा लाइसेंस लेने के बाद गतिविधियां संदिग्ध तो नहीं रही हैं. इन पहलुओं की जांच कराई जा रही है.
अब तक 106 आरोपियों को पुलिस ने भेजा जेल
सूत्रों के मुताबिक अटाला में हुए बवाल के 65 आरोपियों को लेकर पुलिस ने नई जांच और कार्यवाही शुरू की है।आरोपियों के साथ ही उनके परिवार वालों के नाम जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच हो रही है. अटाला हिंसा के मामले में अब तक 106 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है. अभी तक किसी भी आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है. हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की जमानत अर्जी पर भी 25 जुलाई को जिला अदालत में सुनवाई होनी है.