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गोरखपुर: हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज, जानिए पूरा मामला
फाइल फोटो
जनता से रिस्ता वेबडेस्क: गोरखपुर शहर के गंगेज चौक पर 26 नवंबर की शाम चाकू मारकर हुई हत्या के मामले में आरोपी दंपती की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अपर सत्र न्यायाधीश सत्यानंद उपाध्याय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज की।अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि वादिनी नेहा जायसवाल राजघाट थाना क्षेत्र के बसंतपुर की निवासी हैं। उन्हें पति अजय जायसवाल, सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल दहेज के लिए घर से निकाल दिए थे। उन्होंने घरेलू हिंसा का मुकदमा किया था।पक्ष में फैसला आने पर पुलिस ने वादिनी को ससुराल वाले घर में रखवा दिया। बीते 26 नवंबर को वादिनी के ससुराल वालों ने उसे मारा पीटा। उन्होंने भाई अविनाश जायसवाल को इसकी जानकारी दी, तो वह अपने मित्र विशाल के साथ वादिनी के ससुराल आया। पति अजय ने अविनाश पर चाकू से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। बीच बचाव कर रहे विशाल को मधुसूदन जायसवाल ने चाकू मारकर घायल कर दिया। इलाज के दौरान अविनाश की मौत हो गई। इस मामले में पति अजय जायसवाल के अलावा सास सुभद्रा देवी व ससुर मधुसूदन जायसवाल के खिलाफ भी केस दर्ज है। आरोपी सुभद्रा और मधुसूदन ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।