उत्तर प्रदेश

गोरखनाथ मंदिर हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई

Shiddhant Shriwas
30 Jan 2023 11:53 AM GMT
गोरखनाथ मंदिर हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी को NIA कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई
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गोरखनाथ मंदिर हमलावर अहमद मुर्तजा अब्बासी
लखनऊ. गोरखनाथ मंदिर पर हमले के आरोपी मुर्तजा को एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने देश के खिलाफ जंग छेड़ने के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है. गोरखनाथ मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर आतंकी हमला कर घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने यह सजा सुनाई.
बता दें कि 4 अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था. तभी अचानक आरोपी ने बांके से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की. बचाव में अन्य सुरक्षाकर्मी आ गए तो आरोपी ने सिपाही गोपाल गौड़ को भी घायल कर दिया और बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा. तभी आनन फानन उसे उसे पकड़ लिया गया. उसके पास से बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई. मामले की विवेचना एटीएस को दी गई थी. विवेचक और डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने चार्जशीट दायर की.
कोर्ट में सरकार के खर्च पर मुर्तजा को वकील दिया गया, जबकि अभियोजन की ओर से वादी विनय कुमार मिश्रा, घायल पीएसी जवान अनिल कुमार पासवान, गोपाल गौड़ के अलावा डाक्टर और अन्य समेत 27 गवाह पेश किए गए. उधर, आरोपी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया है.
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