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Gonda: माध्यमिक शिक्षा विभाग में सिटीजन चार्टर लागू हुआ

लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और कर्मचारियों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए 10 सेवाओं से संबंधित सिटीजन चार्टर लागू कर दिया है। इस पहल से विद्यालय स्तर से लेकर मंडल और निदेशालय स्तर तक के मामलों के निस्तारण की जवाबदेही तय होगी और समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित होगा।
लंबित मामलों का तय समय में निस्तारण: शिक्षक संगठनों ने लंबे समय से सिटीजन चार्टर लागू करने की मांग कर रखी थी। अब इसके लागू होने से दशकों से अटकी समस्याओं का जल्द निपटारा संभव होगा। जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) स्तर पर शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े कई मामलों का निपटारा तय समय में होगा, जिनमें –
चयन एवं एसीपी (Assured Career Progression)
अस्थायी जीपीएफ (General Provident Fund) एवं अग्रिम भुगतान
वेतन निर्धारण
प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक के हस्ताक्षर प्रमाणन: इसी तरह मंडल स्तर पर भी विभिन्न समस्याओं का निपटारा तय समय सीमा में होगा। इसमें जीपीएफ अग्रिम भुगतान, आदेश एवं भुगतान, पदोन्नति, विनियमितीकरण, पीपीओ (Pension Payment Order) एवं सेवा निवृत्ति से संबंधित देयकों के भुगतान शामिल हैं।
शिक्षक संघ ने किया स्वागत: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोहन लाल वर्मा ने इस निर्णय की सराहना की और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक कदम है, जिसकी सभी शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा प्रशंसा की जा रही है।
इस सिटीजन चार्टर के लागू होने से शिक्षक एवं कर्मचारियों को राहत मिलेगी और उनके मामलों का निपटारा तेजी से और पारदर्शी तरीके से किया जाएगा।
