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Gonda: वकीलों की हड़ताल को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैधानिक करार दिया

गोंडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोंडा में वकीलों की जारी हड़ताल को अवैधानिक करार दिया है। इसके साथ ही, हाईकोर्ट के निबंधक (न्यायिक एवं जांच) ने बार एसोसिएशन के 25 पदाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
क्यों हो रही है हड़ताल
वकील अधिवक्ता संशोधन बिल के खिलाफ पिछले एक सप्ताह से प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के दौरान गोंडा-लखनऊ हाईवे को कई बार जाम भी किया गया। प्रदर्शनकारी वकीलों का कहना है कि यह बिल उनकी स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा और वे इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहेंगे।
हाईकोर्ट की कार्रवाई
हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के रूप में देखा और तत्काल कार्रवाई की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी, महामंत्री संजय कुमार सिंह सहित 25 पदाधिकारियों को 15 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। उचित जवाब न मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
बार एसोसिएशन का पक्ष
अध्यक्ष राम बुझारथ द्विवेदी ने कहा कि वे निर्धारित समय में अपना जवाब देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और पूरे उत्तर प्रदेश सहित देशभर के वकील इस बिल के विरोध में हैं। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले।





