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उत्तर प्रदेश
बच्ची के साथ दुष्कर्म, दोषी को मिला आजीवन कारावास की सजा
Rani Sahu
13 Sep 2022 4:12 PM GMT
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जौनपुर। यूपी के जौनपुर जिले में अपर सत्र न्यायाधीश (पाक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी काे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को बताया कि आम बीनने के बहाने बगीचे में ले जाकर सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को आजीवन कारावास एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
वादी ने सिंगरामऊ थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 24 जून 2019 को उसकी सात वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। उसके पड़ोसी रजनीश उर्फ रजनी कांत तिवारी ने उसको बहला-फुसलाकर आम देने के बहाने बगीचे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता राजेश उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के पश्चात अदालत ने तिवारी को दोषी करार देकर आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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