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Ghaziabad: पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

गाजियाबाद: विजय नगर क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म के दोषी रोहित को पॉक्सो कोर्ट ने 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत के विशेष न्यायाधीश नीरज गौतम ने दोषी पर 65 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड से मिली धनराशि में से 50 हजार रुपये किशोरी को देने का आदेश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण जिलाधिकारी से किशोरी को उचित प्रतिपूर्ति 30 दिन के भीतर दिलाए।
किशोरी ने अदालत को बताया था कि 15 जनवरी 2019 को सुबह सात बजे वह विजय नगर क्षेत्र के एक कालेज के लिए निकली थी। कई दिनों से उसका पीछा कर रहे रोहित उनके पास एक बंद पर्दे वाले छोटे आॅटो में आया और आॅटो में उनसे बैठने के लिए कहा। घटना के पहले भी रोहित उनका पीछा करता था। जब वह आॅटो में कभी बैठती थी तो वह स्कूटर या बाइक आॅटो के सामने रोक लेता था। रोहित किशोरी को पांच महीने पहले से परेशान कर रहा था। घटना वाले दिन रोहित उन्हें फाटक पर मिला और चाकलेट देते हुए कहा कि दोस्त तो बन सकते हैं। उसने दबे मन से थोड़ी सी चाकलेट खायी। इसी दौरान उसने उनका हाथ पकड़कर आॅटो के अंदर खींच लिया और खेतों की तरफ ले गया। बाद में एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। वहां किशोरी के साथ एक सप्ताह तक दुष्कर्म किया। वह उन्हें खाना देने के बाद कमरा बंद कर कहीं चला जाता था। पुलिस ने वहां सिविल ड्रेस में पहुंचकर उसे बरामद किया। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए थे।
नकदी व गहने ले जाने की दर्ज कराई थी रिपोर्ट: विजयनगर थाने में किशोरी की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी 14 वर्षीय बेटी 15 जनवरी 2019 को पढ़ने के लिए स्कूल गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। काफी तलाशा की, लेकिन किशोरी का पता नहीं चला। पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि उसने किशोरी को रोहित और उसके भाई के साथ देखा था। इसके बाद किशोरी की मां ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मां ने यह भी आरोप लगाया था कि बेटी घर से जाते समय 50 हजार की नकदी, एक सोने की चेन, दो अंगूठी और एक जोड़ी चांदी की पायजेब लेकर गई थी।





