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Ghaziabad: मौलवी ने झाड़-फूंक के नाम पर महिला से की धोखाधड़ी

गाजियाबाद: मसूरी थाना क्षेत्र की एक बीमार महिला शबीना ने मुजफ्फरनगर के मौलवी, सहायक और एक अज्ञात के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। झाड़ फूंक उतारने के लिए आरोपियों ने उनसे सोने के आठ जेवर लेकर पानी की हांडी में डाल दिए। 45 दिनों बाद जब हांडी खोली तो उसमें से सोने के जेवर गायब थे। पीड़िता की तहरीर पर मौलवी सहित दो नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
एसीपी लिपी नगायच ने बताया कि गांव सिकरोड़ा निवासी शबीना पत्नी आसमोहम्मद के मुताबिक वह काफी दिनों से बीमार हैं। गांव के ही एक युवक के बहकावे में आकर उन्होंने सान्जक निवासी मौलवी साजिद और आकिल ग्राम शेरनगर जनपद मुजफ्फरनगर से संपर्क किया। मौलवी साजिद, आकिल और एक अज्ञात उनके घर आए और झाड़ फूंक से शबीना को स्वस्थ्य करने का दावा किया। शर्त रखी की झाड़ फूंक की बाबत किसी को जानकारी नहीं देंगे। मौलवी ने सोने के 11 आभूषणों को इंतजाम करने को कहा। पीड़िता के अनुसार उन्होंने रिश्तेदारों और अपने आठ सोने के आभूषण एकत्र कर मौलवी को सौंप दिए। शाम सात बजे झाड़ फूंक के बाद तबियत में आराम होने की पूछा, लेकिन जब पीड़िता ने आराम नहीं होने की बात कही तो आरोपी रात को 12 बजे फिर से इलाज शुरू करने की बोलकर चले गए। रात में फिर से आकर तीनों ने फिर झाड़ फूंक शुरू की और 20 मिनट के बाद पूछने पर मरीज ने आराम होने की बात कह दी। कुछ आराम लगने पर तीनों ने कहा कि इस हांडी को अपने ही घर में रखे रखना और 45 दिन से पहले खोलना नहीं है। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने 45 दिन बाद हांडी को खोला तो उसमें रखे जेवरात गायब थे।
आरोप है कि मौलवी और उसके सहायक ने उन्हें पुलिस से शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। एसीपी मसूरी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर बीएनएस के अंतर्गत धोखाधड़ी की धारा 318(4), आपराधिक विश्वासघात 316(2) धमकी देने की धारा 351(3) में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों से पूछताछ की जाएगी।
