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Ghaziabad: कोर्ट ने युवक की हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

गाजियाबाद: 11 वर्ष पहले डॉन कहने पर युवक की गोली मारकर हत्या करने के चार दोषियों कामिल, भूरा, मकसूद और शकील को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो अभियुक्तों पर 30 और दो पर 35 हजार रुपए का जुमार्ना भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जुनैद मुजफ्फर ने निर्णय में मकसूद और शकील पर तीस-तीस हजार और कामिल व भूरा पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दो सितंबर 2014 को मसूरी निवासी फरमान ने थाना मसूरी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो सितंबर की रात गांव में रहने वाला कामिल नामक युवक उनके घर आया और बोला कि साजिद कहां हैं। वह कामिल को डॉन कहकर बदनाम करता है, उसे आज जान से मार देगा। इसके बाद कामिल अपने घर से रायफल लाने की धमकी देकर चला गया। इसके बाद फरमान उसको समझाने के लिए कामिल के घर की ओर गया। कामिल, आकिल, भूरा, मकसूद और शकील अपने हाथों में हथियार लेकर उसकी ओर आ रहे थे। चारों ने उन्हें देखकर फरमान के ऊपर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर घर में मौजूद साजिद भी आ गया। इस पर आकिल ने अपनी लाइसेंसी रायफल से साजिद को गोली मार दी।
गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद चारों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इसमें आयशा नाम की एक लड़की भी घायल हुई थी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव में अफरातफरी का माहौल हो गया था। सब इधर-उधर भागने लगे थे। इसी दौरान सभी आरोपी कार में बैठकर मौके से फरार हो गए। लोगों ने साजिद और आयशा को डासना के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां साजिद को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया और आयशा को संजय नगर स्थित सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। सुनवाई के दौरान पुलिस ने 13 साक्ष्य और दस गवाह अदालत में पेश किए थे।





