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Ghaziabad: अदालत ने सिपाही पर हमले के चार दोषियों को तीन साल कारावास की सजा सुनाई

गाजियाबाद: सिपाही पर हमला करने के चार दोषियों रामकुमार उर्फ रामू, मोनू उर्फ मनोज, डेविड और विनय को तीन-तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गौरव शर्मा ने निर्णय में चारों दोषियों पर 11-11 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अदालत ने चारों को 21 मार्च को दोषी करार दिया था।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार गौतमबुद्धनगर के बादलपुर थाने में तैनात सिपाही विनोद तोमर तीन अप्रैल 2015 को विजयनगर थाना क्षेत्र के अंबेडकरनगर में हत्या के मामले में जांच के लिए आए थे। इसी दौरान अंबेडकर नगर निवासी रामकुमार उर्फ रामू, मोनू उर्फ मनोज, डेविड और विनय ने सिपाही विनोद पर हमला कर दिया था। उन्होंने उसी दिन मामले की रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया था। सोमवार को अदालत ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर चारों आरोपियों को सजा सुनाई।





