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Ghaziabad में बेटी की शादी के बाद पिता ने हत्या के आरोप में दिया नया बयान

गाजियाबाद: बेटी ने दुष्कर्म के आरोपी से शादी कर ली तो पिता भी अदालत में पहले दिए गए अपने बयान से पलट गया। दुष्कर्म और अपहरण की पुष्टि नहीं होने पर साक्ष्य के अभाव में आरोपी को पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने बरी कर दिया।
अदालत से मिली जानकारी के अनुसार इंदिरापुरम थाने में आठ मार्च 2014 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी घरों में झाड़ू पोंछा का काम करती थी। शाम को काम करने गई थी, उसके बाद वापस नहीं आई। इस मामले में पड़ोस की महिला ने बताया कि उनकी बेटी दो-चार दिन में वापस आ जाएगी।
बेटी को भगाने में महिला का भी सहयोग है। जांच में पता चला है कि बदायूं जिले का सूरज नामक युवक उसे दुकान में बुलाकर बहला फुसलाकर ले गया था। वहीं व्यक्ति की बेटी ने कहा कि सूरज उसे बहला-फुसलाकर नहीं ले गया था, बल्कि वह स्वयं उसके साथ गई थी। जिस समय सूरज के साथ गई उस समय उसकी उम्र 19 वर्ष थी। अदालत को बताया कि वह सूरज से प्यार करती है और उससे शादी कर चुकी है। बयान दर्ज कराते समय पिता ने भी अपना बयान बदल दिया।





