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Ghaziabad : नाबालिग को बहलाकर ले जाने पर आरोपी को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना

Gurgaon.गुड़गांव, गुड़गांव। वर्ष 2014 में लिंक थाना क्षेत्र के कोर्ट रोड पर अपराधियों को बुलाकर अपराधियों को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। विशेष लोक अभियोजक शेशिर शर्मा ने बताया कि 11 फरवरी 2014 को एक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग बेटी लिंक रोड थाना क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में काम करती थी। सुबह वह अपनी बेटी को फ्रेंचाइजी देकर चला गया था, लेकिन दो साल में बिहार निवासी आजाद उसे बहला-फुसलाकर भाग गया। विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लालबाबू यादव की कोर्ट में पुलिस ने केस दर्ज कर आजाद को साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। शनिवार को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश लालबाबू यादव की कोर्ट में केस की अंतिम सुनवाई हुई। दोनों की ओर से छह गवाह पेश किए गए। पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर कोर्ट ने आजाद को दोषी करार देते हुए सात साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
बरीकोर्ट से मिली जानकारी के अनुसार, एक महिला की नौ वर्षीय बेटी को दो नवंबर 2018 को घर से दुकान पर सामान लेने के लिए भेजा Ghaziabad : नाबालिग को बहलाकर ले जाने पर आरोपी को 7 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना हानुभाव सुरंद्रा ने स्टालिन को दुकान के अंदर बुलाया और दरवाजे की कुंडी लगाकर अंदर घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। मासूम की चीखें सुनकर वह दंग रह गया। लोगों ने नोएडा में परमाणु ऊर्जा बोर्ड और पुलिस को तहरीर दी। शनिवार को मामले की अंतिम सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में हुई। पूछताछ में फिल्म निर्माता और उसकी मां के विरोधाभासी बयानों के चलते कोर्ट ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दियाबंधक टिकट के लिए स्थाई वारंट जारीनौ साल पहले नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई थी। साहिबाबाद थाने में वर्ष 2015 में मामला दर्ज हुआ था। कोर्ट ने कई बार जमानतदारों के खिलाफ वारंट और गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही कुर्की की कार्रवाई भी की, लेकिन पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ सकी। शनिवार को मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपियों के खिलाफ स्थाई गैर जमानती वारंट जारी कर पुलिस को गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश करने के निर्देश दिए।





