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Gaziabad: अब हैंडपंप मरम्मत में धांधली नहीं कर सकेंगे प्रधान व सचिव
गाजियाबाद: अक्सर देखा जाता है कि Gram Panchayats Hand Pumpsप की मरम्मत और रिबोर कराने के नाम पर बहुत अधिक धनराशि खर्च कर देती हैं. वहीं सामान्य मरम्मत के दौरान हैंडपंप से कबाड़ के रूप में निकली खराब सामग्री को कहीं पर स्टाक व नीलामी नहीं की जाती.
सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए डीएम ने हैंडपंप मरम्मत और रिबोर के लिए हैंडपंप रजिस्टर बनाने व उसकी जांच कराए जाने के निर्देश दिए हैं. जिसकी जेई एमआई से जांच कराने के बाद ही नल की मरम्मत या रिबोर का काम ग्राम पंचायतें करवा सकेंगी.
जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों व सहायक विकास अधिकारी पंचायत को पत्र भेजकर डीएम निशा अनंत ने कहा है कि Drinking water problem के निस्तारण का अधिकार ग्राम पंचायतों में निहित है.
दस दिन के अंदर हैंडपंप को कराएंगे रिबोर: डीएम ने कहा है कि अगर हैंडपंप में सामान्य खराबी है तो उसे से दिन के अंदर सही कराना होगा. वहीं अगर जांच में रिबोर की आवश्यकता पाई जाती है तो स्वीकृति लेने के बाद दस दिन के अंदर रिबोर करवाना होगा. जेईएमआई को रिबोर योग्य हैंडपंप का सत्यापन सात दिन के अंदर करके उसकी रिपोर्ट देना होगा. वहीं रिबोर योग्य हैंडपंप का सत्यापन पंचायत सहायक भी करेंगे और नल की फोटो खींचकर ब्लाक के वाट्सएप ग्रुप पर डालेंगे.