उत्तर प्रदेश

गैंगस्टर की 14 लाख की संपत्ति कुर्क, जब्त की गई अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी

Shantanu Roy
4 July 2022 2:56 PM GMT
गैंगस्टर की 14 लाख की संपत्ति कुर्क, जब्त की गई अपराध से अर्जित प्रॉपर्टी
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हरदोई। हरदोई में गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध दो अभियुक्तों की 14 लाख की सम्पत्ति प्रशासन ने कुर्क की है। अरवल थाना क्षेत्र के दहेलिया गांव निवासी शमीम और साजू उर्फ साजिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। प्रशासन और पुलिस की टीम ने सोमवार को दोनों आरोपियों की 14 लाख की सम्पत्ति जिलाधिकारी अविनाश कुमार के निर्देश पर जब्त किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

सोमवार को अरवल थानाध्यक्ष छोटेलाल और प्रभारी निरीक्षक उमाकांत दीपक की मौजूदगी में अरवल और हरपालपुर थाने पुलिस नायब तहसीलदार के साथ दहेलिया गांव पहुंचा। गांव में डुगडुगी पिटवाकर साजिद और शमीम की संपत्ति को कुर्क की गई।
जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई संपत्ति
प्रभारी निरीक्षक उमाकांत दीपक ने बताया कि साजिद और शमीम पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जिसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के तहत लगभग 14 लाख 24 हजार की संपत्ति जिलाधिकारी के आदेश पर कुर्क की गई। इसमें साजू उर्फ साजिद का एक मकान और शमीम के मकान को कुर्क किया गया है।
बेहोश होकर गिरी महिला
साजू उर्फ साजिद के यहां हो रही मकान की कुर्की की कार्रवाई के दौरान घर पर मौजूद महिला बेहोश होकर गिर पड़ी। जिसका घर पर ही इलाज किया गया।
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