उत्तर प्रदेश

डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा

Admin Delhi 1
31 July 2023 3:58 AM GMT
डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी काटने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा
x

नोएडा न्यूज़: यमुना और हिंडन में आई बाढ़ ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया. डूब क्षेत्र में लोगों को बसाने वालों के खिलाफ प्रशासन, प्राधिकरण, पुलिस और सिंचाई विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है. यहां पर अवैध कॉलोनी काटने वालों को चिन्ह्ति कर रहे हैं. इनके खिलाफ भूमाफिया और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी है.

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने कहा कि यमुना और हिंडन के डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस और अन्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई होगी. इसके लिए अवैध निर्माण को चिन्ह्ति कर भूखंडवार रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए. इसके लिए पूरे डूब क्षेत्र का सर्वे कराया जाएगा. निबंधन विभाग की भी जिम्मेदारी तय की जाएगी कि उन्होंने डूब क्षेत्र में कैसे रजिस्ट्री होने दी और उन पर अंकुश नहीं लगाया. सभी अवैध फार्म हाउस और अन्य अवैध निर्माण कराने वालों पर भी कार्रवाई होगी.

जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि आपदा प्रबंधन के तहत फार्म हाउसों और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा, जिसके लिए पूरे डूब क्षेत्र का हवाई सर्वे भी किया जा चुका. स्थलीय निरीक्षण कर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है. इन सभी को शीघ्र ही नोटिस जारी किए जाएंगे. प्रशासन के अलावा सिंचाई विभाग और प्राधिकरण भी अलग रिपोर्ट तैयार कर रहा है. डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनी बनाने वाले लोगों के खिलाफ भी भूमाफिया के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इस इलाके को लेकर प्रशासन, पुलिस, प्राधिकरण और सिंचाई विभाग संयुक्त रूप से कार्रवाई करेगा. इसके लिए पूरी तैयारी चल रही है.

15 साल में बस गया डूब क्षेत्र डूब क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों और अवैध फार्म हाउस का निर्माण वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ हुआ था. यहां पर नोएडा और ग्रेनो की तुलना में काफी कम कीमतों में लोगों को प्लाट दिए गए और दूसरे जिलों से आने वाले लोग इन भूखंडों को खरीदते गए. इसके चलते यहां पर सघन आबादी बस गई. यहां पर वर्तमान में भी 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपये तक में भूखंड बेचे जा रहे हैं.

Next Story