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रेलवे से आने जाने वाले माल पर दर्ज करना होगा जीएसटी का पूरा ब्योरा
अलीगढ़: रेलवे व राज्यकर विभाग संयुक्त रूप से अवैध माल परिवहन पर रोक लगाएंगे. राज्यकर विभाग के अफसरों ने रेलवे के कॉमर्शियल अफसरों के साथ बैठक कर रणनीति तय की है. रेलवे में अब माल की बुकिंग जीएसटीआईएन नंबर, ई-वेबिल, आधार कार्ड के नहीं होगी. बिना जीएसटी नंबर, ई-वेबिल के माल की डिलिवरी भी नहीं मिलेगी.
अलीगढ़ में रेलवे से बड़ी मात्रा में बिना जीएसटी के माल शहर में आता है. अभी तक केवल नाम व पते पर ही माल की बुकिंग होती है. रेलवे बोर्ड ने फरवरी को आदेश जारी कर एसजीएसटी व सीजीएसटी का उल्लेख करने को निर्देश जारी किए थे. इसके साथ माल की बुकिंग व डिलिवरी को लेकर भी गाइड लाइन जारी की गई थी. लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है. रेलवे की गाइड लाइन के अनुसार अप्रैल में मिनिस्ती एस आयुक्त राज्यकर उत्तर प्रदेश ने सभी जोनल अफसरों को आदेश जारी किया था, जिसमें अवैध माल परिवहन पर अंकुश लगाते हुए करापवंचन पर रोक लगाने को आदेश दिए थे. इसी को लेकर एडिशनल कमिश्रनर ग्रेड दो गुलाब चंद्र, ज्वाइंट कमिश्नर एसआईबी सतेंद्र गौतम, सीटीओ एमपी सिंह ने रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के अफसरों के साथ बैठक की. तय किया गया कि रेलवे से होने वाले माल की बुकिंग पर जीएसटीआईएन नंबर, ई-वेबिल, आधार कार्ड नंबर भेजने वाले का दर्ज किया जाएगा. इसके साथ ही उपरोक्त सूचना माल रिसीव करने वाले की डालनी होगी. यह कसरत करापवंचन व अवैध माल परिवहन रोकने के लिए किया जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने भी आदेश जारी किया है कि राज्यकर व रेलवे के अफसर समन्वय बनाकर काम करें. बैठक में रेलवे से सीएमआई संजय शुक्ला व पार्सल के अफसर मौजूद रहे.
बिना दस्तावेज के नहीं मिलेगा माल रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि कंसाइनर और कंसाइनी का स्पष्ट और पूरा पता, जैसा भी मामला हो, फॉरवर्डिंग नोट पार्सल ई-वे बिल मेनिफेस्ट का उल्लेख किया जाना चाहिए. किसी भी स्थिति में खेप की डिलीवरी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि खेप की डिलीवरी से पहले ई-वे बिल उपलब्ध न हो. सिवाय इसके कि जब खेप प्राप्तकर्ता यह वचन देता है कि उसे सीजीएसटी नियमों के अनुसार ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं है. ई-रेल रसीद में माल की डिलीवरी के लिए ई-वे बिल नंबर या मनी रसीद नंबर दर्ज करना होगा. इसके अलावा आठ अन्य बिन्दुओं पर रेलवे ने माल बुकिंग को लेकर एडवाइजरी जारी की है.