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गोंडा। हत्या कर शव छिपाने के एक मामले में अपर एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। कोर्ट ने आरोपी पर ₹40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के भिटौरा गांव के मजरा चिरैया के रहने वाला आरोपी धर्मेंद्र चौहान व मृतक कमलेश की आपस में दोस्ती थी।
वर्ष 2018 में आरोपी धर्मेंद्र चौहान ने मामूली कहासुनी के बाद कमलेश की गला दबाकर हत्या कर दी थी और उसका शव उसी के घर के बगल मड़हे में छिपा दिया था। इस मामले में मृतक कमलेश की पत्नी संजू देवी ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो धर्मेंद्र चौहान का नाम सामने आया।
पुलिस ने धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। शासकीय अधिवक्ता ओमप्रकाश शुक्ला, मॉनिटरिंग सेल व थाना कोतवाली मनकापुर के पैरोकार मुख्य आरक्षी मधुसूदन सिंह की निरंतर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अपर एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र चौहान को हत्यारा करार दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने हत्यारे पर ₹40 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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