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बड़ी खबर
अररिया। फारबिसगंज के गोलछा उद्योग से 6 लाख 70 हजार 686 रुपये की ठगी हुई है.इसको लेकर फारबिसगंज सुभाष चौक स्थित गोलछा उद्योग के साझेदार मालिक मूलचंद गोलछा पिता- स्व. गोरधन दास गोलछा,वार्ड संख्या पांच के रहने वाले ने फारबिसगंज थाना में लिखित आवेदन देकर केस दर्ज कराया है. आवेदन में उन्होंने राजेंद्र कुमार उर्फ राजेश शर्मा,अशोक शर्मा,जीतू शर्मा,राजेश कुमार मीणा,राकेश कुमार को आरोपी बनाते हुए सोची समझी साजिश के तहत माल (चावल) की चोरी कर हजम करने के नियत से कागजों में माल हेराफेरी कर ठगी करने का आरोप लगाया है. मामले में फारबिसगंज थाना में प्राथमिकी कांड संख्या-61/2023 भादवि की धारा 406,420 के तहत दर्ज किया गया है.जिसके अनुसंधानकर्ता एसआई सतेंद्र प्रसाद यादव हैं.
दर्ज हुए केस में मूलचंद गोलछा ने बताया कि 30 दिसम्बर 2022 को जीतू ट्रांसपोर्ट की गाड़ी पर 348.70 क्विंटल चावल हरियाणा के यमुनानगर स्थित मेसर्स एसेम इंजीनियर्स किशनपुरा,प्रतापनगर,यमुनानगर (Yamunanagar)के लिए लोड किया गया था.240 रुपये प्रति क्विंटल के दर से चावल लोड किया गया था और 50 हजार रुपये किराया बतौर अग्रिम भुगतान किया गया. अग्रिम नगद राशि के रूप में ड्राइवर को 15 हजार और 35 हजार पंजाब (Punjab) नेशनल बैंक (Bank) कल्ला देवी, करोली, राजस्थान के गाड़ी मालिक राजेश कुमार मीणा के खाता में स्थानांतरित किया गया.
गाड़ी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंचने पर खोजबीन करने पर जहां ड्राइवर ने गाड़ी के फाइनेंसर के पकड़ लिए जाने की बात कही. वही ट्रांसपोर्टर राजेश शर्मा उर्फ राजेंद्र कुमार पिता- सागरमल, फतेहपुर, जिला- सीकर (Sikar),राजस्थान (Rajasthan) से संपर्क करने पर गाड़ी गोपालगंज समीप कोहिणी के पास पलट जाने और फिर दूसरी गाड़ी से पलटी करवाकर माल को गंतव्य स्थान पर भेजे जाने की बात कही गई.बावजूद इन सबके माल को गंतव्य स्थान पीआर पहुंचाकर दूसरे स्थान पर अनलोड कर गबन और ठगी का आरोप मूलचंद गोलछा ने लगाया है.
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