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सुल्तानपुर। अमेठी जिले के थाना क्षेत्र पीपरपुर के एक गांव में पांच साल पूर्व 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड करने के तीन दोषियों को न्यायाधीश अभय श्रीवास्तव ने गुरुवार को चार साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 10 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अभिषेक त्रिपाठी के मुताबिक पीपरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 अप्रैल 2018 को शौच के लिए गई किशोरी से आरोपियों ने छेड़छाड और अश्लील हरकतें की थी। पीड़िता के परिवार ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से कोर्ट में पेश किए गए गवाहों के साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने गोविंद, रमेश व दिलीप को दोषी माना और पॉक्सो एक्ट के तहत चार साल के कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने 10 हजार रुपए बतौर क्षतिपूर्ति पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है।
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