उत्तर प्रदेश

किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की सजा

Admindelhi1
8 March 2024 5:09 AM GMT
किशोरी से छेड़छाड़ में चार साल की सजा
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अलीगढ़: एडीजे पाक्सो प्रथम राजीव शुक्ला की अदालत ने शहर कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. उसे चार साल कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. यह पूरी रकम पीड़िता को देने के लिए निर्देश दिए हैं.

विशेष लोक अभियोजक ललित सिंह पुंढीर के अनुसार घटना 18 नवंबर 13 को सुबह 11 बजे हुई थी. यहां कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी युवक अपनी मां, छोटे भाई व 16 साल की बहन के साथ घर में बैठा था. तभी पड़ोसी अंसार घर में घुस आया. आरोप था कि उसने बहन से छेड़छाड़ कर दी. किशोरी के भाई की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद अंसार के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई. इस दौरान अंसार को गिरफ्तार कर जेल भेज गया, मगर वह जमानत पर बाहर आ गया. इसके बाद अंसार 9-10 साल फरार हो गया. इस पर उसे भगौड़ा घोषित कर दिया गया. बाद में सीआरपीसी की धारा 299 के तहत वादी के बयान व पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर फाइल बंद होने वाली थी. लेकिन, अदालत के आदेश पर निजी रूप से अंसार को तलाशने का प्रयास और दो माह पहले गिरफ्तारी हुई. अंसार बुजुर्ग है. ऐसे में अदालत ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर अंसार को चार साल कारावास की सजा का फैसला सुनाया.

दुकान के काउंटर से मोबाइल फोन चोरी

देहलीगेट थाना क्षेत्र के महावीरगंज में दुकान के काउंटर पर रखे मोबाइल को शातिर ने पार कर दिया. मोहल्ला घुड़ियाबाग निवासी इशांक अग्रवाल की महावीरगंज में किराने की दुकान है. रोजाना की तरह की दोपहर वह दुकान पर बैठे थे. इसी बीच एक शातिर युवक वहां पहुंच और काउंटर पर रखे मोबाइल को पार कर दिया. मोबाइल की कीमत 90 हजार रुपए बताई जा रही है.

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