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उत्तर प्रदेश
अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या में चार को उम्रकैद
Kajal Dubey
7 Aug 2022 3:49 PM GMT

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बुलंदशहर के युवक को चंडौस क्षेत्र के गांव कसेरू में बुलाकर उसकी फावड़े से काटकर हत्या के दोषी चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे-9 सुनील सिंह की अदालत से सुनाया गया है। खास बात यह है कि अवैध संबंधों के शक में युवक को यहां बुलाकर उसके शव के तीन टुकड़े किए गए थे और शव खेत में दबा दिया गया था।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार, घटना 20 जनवरी 2015 की है। मुकदमा 31 जनवरी को चंडौस में बुलंदशहर पहासू के गांव कसूमी निवासी पिंटू कुमार द्वारा दर्ज कराया गया। एसएसपी के निर्देश पर दर्ज मुकदमे में कहा गया कि उनका दूसरे नंबर का भाई 22 वर्षीय संजय कुमार 20 जनवरी की दोपहर से गायब है।
उसका मोबाइल भी बंद है। 29 जनवरी को इसकी गुमशुदगी थाना पहासू में दर्ज कराई जा चुकी है, मगर जानकारी में आया है कि उसके भाई की उनके गांव की एक युवती व चंडौस के कसेरू की उसकी रिश्तेदार युवती से दोस्ती है। उन्हीं दोनों ने उसे फोन कर बुलाया और इसी बीच उनके परिवार के सदस्यों ने साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी है।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और 18 फरवरी को कसेरू के ही एक धान के खेत से बोरे में दबा संजय का शव बरामद किया। उसका सिर अलग था और पैर अलग थे। सिर में मांस नहीं था। आरोपियों ने पूछताछ में स्वीकारा कि संजय की फावड़े से काटकर हत्या करने के बाद शरीर के तीन टुकड़े अलग अलग दबा दिए थे।
इस मामले में कसूमी गांव की युवती के भाई नरेश व योगेंद्र और उनके कसेरू निवासी रिश्तेदार भाई ब्रजमोहन उर्फ टिंकू व नागेंद्र को गिरफ्तार कर चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान वादी पिंटू, महेश, बाबू, धर्मेंद्र पब्लिक के गवाह के अलावा दो विवेचक, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर व पहासू में गुमशुदगी दर्ज करने वाले सिपाही की गवाही दर्ज की गई। साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने चारों को दोषी करार देकर उम्रकैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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