उत्तर प्रदेश

फर्जी एयर टिकट मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय को 2 साल की सजा

Shiddhant Shriwas
29 Jan 2023 10:00 AM GMT
फर्जी एयर टिकट मामले में यूपी कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय को 2 साल की सजा
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फर्जी एयर टिकट मामले
उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के पूर्व सांसद विनय कुमार पांडेय को शनिवार को फर्जी हवाई टिकट मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई गई है।
पांडेय के साथियों को भी जेल की सजा
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांडे और उनके सहयोगी को दो साल की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद पर भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्तता को लेकर 11 लाख 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया गया है.
पाण्डेय को आईपीसी अधिनियम की धारा 120बी, धारा 13(2), धारा 13(1)(डी) के तहत और धारा 420 आईपीसी और धारा 13(1)(डी), धारा 13 के तहत मूल अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है। (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।
पूर्व मंत्री को मिली जमानत
हालांकि कोर्ट ने बुधवार को दोषी करार दिए जाने के बाद विनय कुमार पांडेय को भी एक लाख के मुचलके पर जमानत दे दी.
सीबीआई के अनुसार, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र के तत्कालीन सांसद पांडे ने फर्जी दस्तावेजों की मदद से नवंबर 2012 में अपने सहयोगी अरविंद तिवारी के साथ 9.7 लाख रुपये के यात्रा दावे पर सरकार को धोखा दिया।
विनय कुमार पांडे भारत की 15 वीं लोकसभा के सदस्य थे और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व सदस्य थे।
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