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मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान आचार संहिता उल्लंघन के मामले में विधान परिषद सदस्य एवं पूर्व परिवहन मंत्री अशोक कटारिया अदालत में पेश हुए। सिविल जज सीनियर एफटीसी/विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मयंक जायसवाल ने जमानत स्वीकृत की है।
मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान जिले में आचार संहिता लगाई गई थी। भाजपा नेता एमएलसी अशोक कटारिया समेत भाजपा के 21 नेता एक अंत्येष्टि में शामिल होने पहुंचे थे। सिखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन भाजपा नेता बैरियर तोड़कर आगे बढ़ गए थे। प्रकरण में तत्कालीन सिखेड़ा एसओ चरण सिंह यादव ने परिवाद दायर कराया था।
शुक्रवार को एमएलसी अशोक कटारिया भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रुपेंद्र सैनी के साथ अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे। अदालत ने कटारिया की जमानत मंजूर कर ली गई है। पूर्व विधायक उमेश मलिक, साध्वी ऋतंभरा, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत अन्य भाजपा नेता पहले ही जमानत करा चुके हैं।

Rani Sahu
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