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Jewar एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाना अब दंडनीय अपराध

Noida नोएडा: पुलिस ने शनिवार को एक advisory जारी करते हुए कहा कि जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आस-पास ड्रोन और अन्य मानव रहित विमान (UAV) उड़ाना दंडनीय अपराध होगा। यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा और एयरस्पेस की निगरानी के मद्देनजर लागू किया गया है।
मनिष कुमार मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जेवर एयरपोर्ट ने कहा, "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर और उसके आस-पास ड्रोन या किसी प्रकार के UAV उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध एयरपोर्ट की सुरक्षा और एयरस्पेस की निगरानी को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।"
उन्होंने यह भी बताया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक विमानन महानिदेशालय और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों के अनुसार, 8 अक्टूबर 2024 से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रेड जोन (नो ड्रोन फ्लाई जोन) घोषित किया गया है।
इस क्षेत्र में बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना 1934 के एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट और UAV संचालन नियमों के तहत अपराध है। मिश्रा ने चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।





