उत्तर प्रदेश

छेड़छाड़ में बीडीसी को पांच साल का कारावास

Admin Delhi 1
18 July 2023 12:41 PM GMT
छेड़छाड़ में बीडीसी को पांच साल का कारावास
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अलीगढ़ न्यूज़: अतरौली क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़ में दोषी बीडीसी को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा कराया था. कहा था कि 19 जनवरी 2017 को सुबह सात बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी घेर में पशुओं को चारा डालने गई थी. तभी पड़ोस में रहने वाला मुनीश उर्फ लालू आ गया और किशोरी से छेड़छाड़ करने लगा. किशोरी ने विरोध किया तो उसे लाठी-डंडों से पीटा गया. इसमें उसे गंभीर चोटें आई थीं. बीचबचाव करने पर पिता से भी मारपीट की. पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया. इसके बाद आरोप पत्र दाखिल किया. अदालत ने मुनीश को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. एडीजे पाक्सो द्वितीय नुपुर की अदालत ने फैसला सुनाया है.

कई मामलों में जमानत निरस्त

न्यायालय से दोहरे हत्याकांड समेत कई मामलों में जमानत अर्जियां निरस्त हुई हैं.

डीजीसी जितेंद्र सिंह ने बताया कि लोधा क्षेत्र के मूसेपुर में आठ जुलाई 2022 को हुई राधा व भूरी की हत्या में देवेंद्रपाल सिंह व बुद्धपाल, गंगीरी क्षेत्र में दो नवंबर 2022 को हुई विजेंद्र उर्फ गुड्डा की हत्या में उसकी पत्नी वर्षा देवी, दादों क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म में आरिफ उर्फ टुन्ना, तन्नू उर्फ संजय व राजू, गौंडा क्षेत्र में दहेज उत्पीड़न व मारपीट में विजय वीर सिंह, चंडौस क्षेत्र में 26 अप्रैल को कलुआ की हत्या में नीरा उर्फ नीरज, क्वार्सी क्षेत्र में तीन अप्रैल 2020 को महावीर की गैर-इरादतन हत्या में सत्य कुमार, गांधीपार्क क्षेत्र में किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने में विकास की अमानत अर्जी निरस्त हुई.

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