उत्तर प्रदेश

प्रदेश के पांच लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली

Admindelhi1
21 March 2024 6:29 AM GMT
प्रदेश के पांच लाख किसानों को मिलेगी फ्री बिजली
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पहले बकाया देना होगा

मेरठ: प्रदेश सरकार ने किसानों को होली का तोहफा दिया है. सिंचाई के लिए न केवल मुफ्त बिजली का लाभ मिलेगा, बल्कि पुराना बकाया एकमुश्त या किश्तों में जमा करने पर सरचार्ज में भारी छूट भी मिलेगी. सिंचाई के लिए ट्यूबवैल कनेक्शन पर फ्री बिजली के किसानों को मीटर लगवाना होगा और 31 2023 से पहले का बकाया अदा करना होगा.

जो निजी नलकूप किसान उपभोक्ता निशुल्क बिजली का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा. नलकूप कनेक्शन पर मीटर लगवाना होगा. केवाईसी पूरी करानी होगी. निजी नलकूप बिजली कनेक्शन पर किए जा रहे घरेलू उपयोग के उपकरणों में एक एलईडी बल्ब एवं एक पंखा अनुमन्य करने के बिंदू पर आवेदन करते समय पंजीकरण कराना होगा. फ्री बिजली योजना का लाभ एक अप्रैल 2023 से उन्हीं किसान उपभोक्ताओं को दिया जाएगा जिनके द्वारा 31 2023 तक के बिजली बिलों के बकाये का पूर्ण भुगतान कर दिया होगा.किसानों और बिजली बिल पर एक नजर

● सूबे में निजी नलकूप उपभोक्ता लाख 32 हजार

● पश्चिमांचल के जिलों में करीब पांच लाख निजी नलकूप उपभोक्ता

● 2023 तक किसान दे रहा बिजली बिल 85 रुपये प्रति हॉर्सपावर

● अप्रैल 2023 से दस हार्सपावर तक किसानों की बिजली हुई फ्री

● पश्चिमांचल के पांच लाख किसानों के हर महीने बचेंगे 400 करोड़ से ज्यादा

● मेरठ और बागपत जिलों के 76 हजार किसानों के हर महीने करीब 60 करोड़ बचेंगे

बकाया अदा करने पर उपभोक्ताओं को सरचार्ज में मिलेगी छूट : अफसर

पंजीकरण के समय यदि उपभोक्ता समस्त बकाये का एकमुश्त भुगतान निश्चित समय में करता है तो सरचार्ज में 0 प्रतिशत छूट मिलेगी. मासिक किश्तों में भुगतान पर सरचार्ज में 90 प्रतिशत और छह मासिक किश्तों का भुगतान पर सरचार्ज में 80 प्रतिशत की छूट मिलेगी. योजना का लाभ लेने को 30 जून तक पंजीकरण किया जा सकेगा. पीवीवीएनएल अफसरों का कहना है कि पंजीकरण की 30 जून तक की सीमा है. इसके बाद धनराशि का योजना की जारी शर्तों के अनुसार बकाया जमा कराना होगा. उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl. org के माध्यम से या किसी भी विभागीय खंड/उपखंड कार्यालय, विभागीय कैश काउंटर अथवा जन सुविधा केन्द्र में जाकर छूट संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

किसानों को पंजीकरण के समय शेष बकाये को एक साथ या किश्तों में जमा करने के विकल्प का चयन करना होगा. उपभोक्ता को पंजीकरण के समय 31 2023 तक के कुल बकाये की 30 प्रतिशत धनराशि पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी.

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