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उत्तर प्रदेश
चर्चित शहनाई बरात घर हत्याकांड में पांच दोषी करार, तीन को होगा दंडादेश
Admin4
31 Oct 2022 5:59 PM GMT
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बरेली। छह वर्ष पूर्व शहर को दहलाने वाले चर्चित शहनाई बरातघर हत्याकांड में सत्र परीक्षण में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-2 श्रीकृष्ण चंद्र सिंह ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी करार दिया है। दण्डादेश के लिए 3 नवम्बर की तिथि नियत की है। एक आरोपी कपिल की मुकदमे की कार्रवाई के बीच मृत्यु हो जाने के कारण वाद कार्रवाई उपशमित की गयी। सोमवार को चारों आरोपी अदालत में हाजिर हुए। एक आरोपी मनोज कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ, इस पर अदालत ने उसके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि मृतक नगर निगम सफाई कर्मचारी राजीव उर्फ राजू के भाई राज किरन ने थाना कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि भाई राजू की सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्ति का विरोध संजीव व हरिओम कर रहे थे। इसी बात को लेकर संजीव आदि ने सितंबर 2014 में नगर निगम के पास मुझे मारा था जिसकी रिपोर्ट 10 सितंबर 2014 को लिखाई थी तभी से संजीव आदि हमसे रंजिश मानने लगे थे तथा कई बार हम लोगों को जान से मारने के लिए घेर चुके थे।
22 अप्रैल 2016 को मेरे मौसा दिनेश की भतीजी की शादी शहनाई बारात घर में थी जिसमे मैं, भाई राजीव पिता व परिवार के अन्य लोग गये थे। रात 10ः30 बजे हम लोग खाना खाकर बाहर आये उसी बीच संजीव, रंजीत, हरिओम, मनोज, कपिल, अंशू आर्या अपने हाथों में शस्त्र लेकर आए और हरिओम ने कहा कि यही सब मेरी नौकरी के पीछे पड़े हैं।
आज इनको जान से मारना है कहते हुए हरिओम ने मेरे भाई के फायर मार दिया। फायर लगने पर भाई राजीव पंडाल में भागा तो मनोज, कपिल, अंशू आर्या व रंजीत ने भाई को गिरा लिया व संजीव ने भाई के ऊपर फायर कर दिया व मैं व पिता बचाने दौड़े तो हम लोगों पर भी फायर किये। बारात घर में कमल व अन्य लोग जख्मी हो गये। अफरा तफरी मच गयी। राजीव को मिशन अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों के विरुद्ध हत्या, हत्या का प्रयास की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।
Admin4
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